नेशनल लोक अदालत 8 मार्च को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्रीमती श्रीवास्तव ने प्रचार वाहनों को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना
बुरहानपुर,संदीप डाहाट। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के निर्देशानुसार 8 मार्च, 2025 को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। नेशनल लोक अदालत के प्रचार-प्रसार हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बुरहानपुर अध्यक्ष/प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्रीमती आशिता श्रीवास्तव ने आज प्रचार वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह प्रचार वाहन बुरहानपुर जिले के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार भ्रमण कर लोक अदालत का प्रचार-प्रसार करेंगे। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने बताया कि लोक अदालत के माध्यम से निराकृत होने वाले प्रकरणों में किसी पक्ष की हार नहीं होती हैं। पक्षकारों के मध्य मौजूद मनभेद पूरी तरह से खत्म होकर प्रकरणों का अंतिम रूप से निराकरण होता है। प्रेमदीप सांकला, व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड/सचिव द्वारा बताया गया कि लोक अदालत में न्यायालय में लंबित समस्त दीवानी, समझौता योग्य, आपराधिक, चेक बाउंस, मोटर दुर्घटना, क्षतिपूर्ति दावा, पारिवारिक प्रकरण, भूमि अधिग्रहण, विद्युत प्रकरण, श्रम एवं रोजगार, बैंक मनी रिकवरी एवं प्रीलिटिगेशन संपत्तिकर बिजली व जल कर सहित सभी राजीनामा योग्य प्रकरणों का निराकरण सुलह व समझौते के आधार पर किया जाएगा। उन्होंने कहा लोक अदालत में जिला अधिवक्ता संघ का भी सहयोग प्राप्त होता रहा है। साथ ही बताया कि जो व्यक्ति लोक अदालत के माध्यम से अपने प्रकरण का निपटारा कराना चाहते हैं वे संबंधित न्यायालय या विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। उन्होंने पक्षकारों से अपील की है कि वे आगामी लोक अदालत में अधिक से अधिक संख्या में आपसी समझौते के आधार पर प्रकरणों का निराकरण करा कर उसका लाभ लें।
ठस अवसर पर प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय शेख सलीम साहब, प्रथम जिला न्यायाधीश सूर्य प्रकाश शर्मा, द्वितीय जिला न्यायाधीश निलेश कुमार जिरेती, तृतीय जिला न्यायाधीश श्रीमती कल्पना मरावी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी श्रीमती संघप्रिया भद्रसेन, राजकुमार भद्रसेन, गुरूवेन्द्र कुमार हुरमाड़े, जिला विधिक सहायता अधिकारी जयदेव माणिक एवं अध्यक्ष अधिवक्ता संघ युनूस पटेल व अधिवक्तागण उपस्थित रहे।
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